Uttarakhand Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2022 Registration Form

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Uttarakhand Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2022

उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म msy.uk.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सौर सौर स्वरोजगार योजना। MSSY लाभार्थी अब ऐसी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं जो कृषि योग्य नहीं है और यूपीसीएल को उत्पादित बिजली बेचकर आय के साधन विकसित कर सकते हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार जो अपनी कृषि भूमि पर सौर पैनल स्थापित करना चाहते हैं (जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है) अब मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं।

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राज्य के निवासियों और किसानों के लिए रोजगार के उचित साधन / व्यवस्था के अभाव में राज्य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है, किसान अपनी भूमि का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिससे कृषि खेती बंजर होती जा रही है. राज्य के ऐसे छोटे और सीमांत किसानों और बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसरों को विकसित करने और यूपीसीएल को सौर ऊर्जा संयंत्र बेचकर ऐसी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके आय के साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो कृषि योग्य नहीं है।

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सूर्योदय स्वरोजगार योजना – MSSY चरण 2 अद्यतन

उत्तराखंड ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नए कदम उठाने जा रहा है। सूर्योदय स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण में पूरे राज्य में तीन किलोवाट क्षमता के 3000 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में इस योजना के संचालन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना के शुरू होने से राज्य हरित ऊर्जा में बड़ा योगदान दे सकेगा।

राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के रूप में सूर्योदय स्वरोजगार योजना के प्रथम चरण को लागू किया गया है। केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के अभियान को तेज करने में जुटे हैं. इस अभियान से जुड़कर उत्तराखंड सौर ऊर्जा उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 304 मेगावाट से अधिक की ग्रिड फीड सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गई है।

राज्य ने ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में 100 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रदेश में हरित ऊर्जा के प्रति आम लोगों का बढ़ता रुझान देखकर सरकार का मनोबल भी बढ़ा है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2013 में अस्तित्व में आने के बाद 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी निवासियों के लिए पांच मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आरक्षित किया गया था।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अच्छे परिणाम मिलने के बाद अब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सूर्योदय स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण पर ध्यान दे रही है. इस योजना में घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार राज्य में इस योजना को चलाने के लिए राजी हो गई है। अब केंद्र की सहमति लेने के प्रयास जारी हैं। योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार होमवर्क कर रही है।

अगले वित्तीय वर्ष से राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नए बजट में ऊर्जा विभाग इस संबंध में प्रावधान करने की कवायद कर रहा है। अगले दो वित्तीय वर्षों या उससे अधिक के लिए योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भी शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। ऊर्जा सचिव सौम्या ने कहा कि सूर्योदय स्वरोजगार योजना के लिए केंद्र से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इसे राज्य में लागू करने का खाका तैयार किया जा रहा है.

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के उद्देश्य

प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नही किया जा पा रहा है जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विधुत को यू0पी0सी0एल0 को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

  • युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्व-रोज़गार के अवसर सुलभ कराना।
  • पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।
  • ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लान्ट लगाकर आय के साधन विकसित कराना।
  • प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आर0पी0ओ0 की पूर्ति सुनिश्चित कराना।
  • योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के साथ-साथ उक्त भूमि पर मौन पालन तथा फल, सब्ज़ी एवं जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित कराया जाना।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म और लॉगिन

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर, योजना का नाम “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY)” के रूप में चुनें। मुख्य मेनू में मौजूद “ऑनलाइन आवेदन / Online Application” अनुभाग के तहत “पंजीकरण करें / Register” लिंक पर क्लिक करें या सीधे msy.uk.gov.in/frontend/web/signup पर क्लिक करें।
  • तदनुसार, उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा: –
new account

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  • नाम, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, जिला, शहर, पिन कोड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक खाता बनाएं।
  • फिर आवेदक यूके मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र पर आगे बढ़ने के लिए नीचे दिखाए गए अनुसार लॉगिन कर सकते हैं: –
login

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  • यहां आवेदक लॉगिन करने के लिए ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं।
  • इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित स्वीकृति मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी के साथ बैंकों को अग्रेषित किए जाएंगे।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए पात्र बनने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: –

  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते है।
  • यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी।
  • इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही होगी।
  • इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं

  • इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना होगा।
  • यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट अनुमन्य किये जायेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
  • यह योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 580/VII-3/01(03)-एम0एस0एम0ई0/2020 दिनांक-09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत 10000 परियोजनाऐं पात्र आवेदकों को आवंटित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण एम0एस0एम0ई0 एव वित विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत online portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
  • योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जायेगा तथा यू0पी0सी0एल0 एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जायेगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मानक

  • इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र आवंटित किये जायेंगे।
  • 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी।
  • 25 किलोवाट क्षमता तक के संयत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवाट की दर से कुल 10 लाख का व्यय सम्भावित है।
  • उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वा0 की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विधुत उत्पादन हो सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर से 300 मीटर Aerial Distance(हवाई दूरी) एवं मैदानी में 100 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन किया जाना होगा। यदि ट्रांसफार्मर के आस-पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते है तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जायेगी।
  • प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विधुत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विधुत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जायेगा।
  • यू0पी0सी0एल0 द्वारा विधुत क्रय करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी के साथ विधुत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) किया जायेगा।

MSSY के लिए ऋण / अनुमन्य लाभ

  • इस योजना में उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
  • इस योजना में संयत्र की कुल लागत का 70% तक अंश लाभार्थी को ऋण के रूप में राज्य/ सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा तथा शेष राशि सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी।
  • सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में प्राविधानित मार्जिन मनी/अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लान्ट लगाना चाहता है, तो उसे लाभार्थी को भी एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू-परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिये लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को संयत्र स्थापित किये जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं स्कन्ध पादपों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे सम्बन्धित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विधुत उत्पादन के साथ-2 मधुमक्खी पालन करने एवं स्थानीय उत्पाद जैसे (अदरक, हल्दी एवं अन्य जड़ी बूटियों) की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त श्रोत्र विकसित कर सकेगें।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आवेदन / चयन प्रक्रिया

  • इस योजना हेतु उरेडा द्वारा Online Portal पर आवेदन आमंत्रित/प्राप्त किये जायेंगे।
  • आवेदन के साथ प्रत्येक लाभार्थी को रू0 500/- (जी0एस0टी0 सहित) आवेदन शुल्क के रूप में निदेशक, उरेडा, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना होगा अथवा उरेडा के खाता सं0 4422000101072887,] IFSC Code: PUNB0442200, ब्रांच: विधानसभा में जमा कराया जाना होगा।
  • प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार ‘तकनीकी समिति’’ गठित की जायेगी :-
  1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
  2. यू0पी0सी0एल0 के सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता।
  3. जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि।
  4. उरेडा के जनपदीय अधिकारी, (समन्वयक)।
  • तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा: –
  1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष।
  2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र – सदस्य।
  3. अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 – सदस्य।
  4. सम्बन्धित जनपद के सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक – सदस्य।
  5. वरि0 परि0 अधिकारी/परियोजना अधिकारी, उरेडा – सदस्य सचिव।

सौर स्वरोजगार ऋण योजना के लिए विभाग / बैंक लॉगिन

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार ऋण योजना के लिए विभाग / बैंक लॉगिन करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है – https://msy.uk.gov.in/backend/web/site/signin
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना बैंक लॉगिन करने का पेज दिखाई देगा:-

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उत्तराखंड सोलर प्लांट अप्लाई / सेटअप प्रक्रिया

  • परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर, लाभार्थी द्वारा यूपीसीएल के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
  • लाभार्थी द्वारा परियोजना आवंटन पत्र, पीपीए, परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक अभिलेखों की एक प्रति जिला महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को प्रस्तुत की जाएगी।
  • महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा उपरोक्त आवेदन 07 दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखा को अग्रेषित किया जाएगा।
  • बैंक शाखा में आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लाभार्थी को ऋण स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना जिला उद्योग केंद्र को दी जाएगी।
  • ऋण स्वीकृत होने के बाद संबंधित बैंक शाखा द्वारा संबंधित जिले के जिला प्रबंधक, जिला सामान्य उद्योग को मार्जिन मनी के दावे प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस पर मार्जिन राशि की राशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में दावा प्राप्त होने के 07 दिन। डीबीटी)।
  • यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में टीडीआर (सावधि जमा) के रूप में उपलब्ध होगी और मार्जिन मनी प्राप्त होने के बाद, कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी की ओर से ब्याज देय नहीं होगा।
  • 2 वर्ष तक सौर ऊर्जा संयंत्र के सफल संचालन के बाद, मार्जिन-मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र के ग्रिड कनेक्शन, बिजली उत्पादन, स्थापना / कमीशन आदि से संबंधित तकनीकी मानक माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मान्य होंगे।
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमएनआरई) द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुसार लाभार्थी द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
  • स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र के स्वामित्व में कोई परिवर्तन परियोजना के चालू होने (सीओडी) के बाद 02 वर्षों के लिए वैध नहीं होगा।
  • इस योजना के किसी प्रावधान में संशोधन, परिमार्जिन एवं स्पष्टीकरण केवल प्रशासनिक विभाग के मंत्री की अनुमति से ही किया जा सकता है।

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उरेडा के जनपदीय कार्यालयों के अधिकारियों के नाम, पते, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल

क्र.सं. जिला नाम पद परियोजना कार्यालय का पता मोबाइल नं.
1 देहरादून श्री विजय सिंह रावत वरि0परि0अधिकारी कारगी ग्रांट, पो0ओ0 बंजारावाला, देहरादून 9412077205
2 हरिद्वार श्री अजय कुमार वरि0परि0अधिकारी विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार 9412364903
3 पौड़ी श्री शिव सिंह मेहरा परियोजना अधिकारी विकास भवन, पौड़ 9411157890
4 टिहरी श्री मदन मोहन डिमरी वरि0परि0 अधिकारी सिविल लाईन्स, नरेन्द्र नगर, टिहरी 7579084216
5 उत्तरकाशी सुश्री वन्दना वरि0परि0 अधिकारी 107, विकास भवन, उत्तरकाशी 9412864765
6 रूद्रप्रयाग शश्री संदीप सैनी परियोजना अधिकारी स्वामी सचिदानन्द नगर, रूद्रप्रयाग 9411774058, 7351476411
7 चमोली श्री वाई0एस0 विष्ट परियोजना अधिकारी निकट पैट्रोल पम्प, गोपेश्वर, चमोली 9412912732
8 पिथौरागढ़ श्री ए0के0 शर्मा वरि0परि0 अधिकारी निकट प्राईमरी स्कूल, टकाना रोड, पिथौरागढ़ 9411113247
9 बागेश्वर श्री रॉकी कुमार परियोजना अधिकारी विकास भवन, 81, बागेश्वर 9997865403
10 नैनीताल श्री सन्दीप भट्ट वरि0परि0 अधिकारी प्रथम तल, भट्ट काम्प्लैक्स, निकट सुशाीला तिवारी अस्पताल, रामपुर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल 9412127981
11 अल्मोड़ा श्री जी0सी0 मेहरो़त्रा वरि0परि0 अधिकारी जिला पंचायत भवन, धारनौैला, अल्मोड़ा 9412079436
12 उधम सिंह नगर श्री आर0सी0 पाण्डे उप मुख्य परि0 अधिकारी जिला पंचायत भवन, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर 7017339233
13 चम्पावत श्री मनोज कुमार बजेठा परियोजना अधिकारी पाण्डे भवन, मडाली, चम्पावत 9411710656

महाप्रबंधक – जिला उद्योग केंद्र (संपर्क विवरण)

क्र.सं. नाम पद जिला कार्यालय नं. ईमेल आईडी
1 श्री दीपक मुरारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा 9456108999 dicalm[at]doiuk.org
2 श्री वी सी चौधरी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र बागेश्वर 9760506389, 9458100465 dicbag[at]doiuk.org
3 श्रीमती मीरा बोरा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र चम्पावत 7500211001 dicchmp[at]doiuk.org
4 डॉ. एम एस सजवान महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र चमोली 9536122258 dicchmo[at]doiuk.org
5 श्री शिखर सक्सेना महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र देहरादून 0135-2724903 dicddn[at]doiuk.org
6 श्रीमती अंजनी रावत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र हरिद्वार 7007373667 dichrd[at]doiuk.org
7 श्री विपिन कुमार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र नैनीताल 8057004931,
05946-220669
dicntl[at]doiuk.org
8 श्री मृत्युंजय सिंह महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र पौड़ी 8532080015,
01382-222266
gmdic5600[at]gmail.com
9 श्रीमती कविता भगत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ 9410364677 dicpith[at]doiuk.org
10 श्री एच सी हटवाल महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र रूद्रप्रयाग 8171363052 dicrdp[at]doiuk.org
11 श्री महेश प्रकाश महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र टिहरी 9720515924, 9758349888 dicteh[at]doiuk.org
12 श्री चंचल बोरा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र उधम सिंह नगर 8077642780 dicusn[at]doiuk.org
13 श्री यू के तिवारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र उत्तरकाशी 9897083867 dicuki[at]doiuk.org

यूपीसीएल जिला कार्यालय अधिकारियों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना विक्रेताओं की सूची

उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की निर्धारित क्षमता की गारंटी अवधि के दौरान डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, कमीशन और रखरखाव के लिए पैनलबद्ध फर्म की सूची अब उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना विक्रेताओं की सूची देखने के लिए यहां सीधा लिंक है – msy.uk.gov.in/frontend/web/theme/uploads/LIST_OF_VENDOR.pdf
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं की सूची दिखाई देगी: –

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सौर स्वरोज़गार परियोजना की आर्थिकी

उदाहरण के रूप में 25 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट पर 40 हजार प्रति कि.वॉ. की दर से कुल लगभग 10 लाख का व्यय सम्भावित है। परियोजना लागत पर सहकारी बैंक से 70% तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी। 25 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट से वर्षभर में अनुमानित 38,000 यूनिट विद्युत् उत्पादन हो सकेगा।

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